वाह रे बिहार पुलिस, दुष्कर्म-गर्भपात के मामले को पचा गई

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बिहार पुलिस कटघरे में कड़ी हो गई है. एक 12 वर्षीय नाबालिग गरीब लड़की के साथ  दुष्कर्म करने के मामले को एसपी और दारोगा ने मिलकर रफादफा कर दिया. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जज अनंत सिंह ने नाबालिग को न्याय देते हुए पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर एकमात्र आरोपी पवन पंडित के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 में संज्ञान लिया गया.पीड़ित लड़की की ओर से अधिवक्ता रूपेश कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की के बयान तथा माता पिता और अन्य की गवाही में पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कहकर नाबालिग को न्यायालय में उपस्थित करा मामले में संज्ञान के लिए बहस की.जिस पर जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने उपलब्ध साक्ष्य व पीड़ित नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर एकमात्र अभियुक्त पवन पंडित के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को नोटिस करने का आदेश जारी कर दिया.

लक्ष्मीपुर के काला गांव में 27 जून 2022 को जब पीड़िता गेहूं काट रही थी तो पवन पंडित ने उसके साथ गेहूं काटने वाले हंसुआ का भय दिखाकर दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई और भेद खुलने पर पवन पंडित ने बाजार से दवा लाकर खि‍ला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया.जब पीड़िता ने पंचायत में इस बात की शिकायत की तो इस बात को दबाने की कोशिश की गई. हार कर पीड़िता ने न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया, जिसके आधार पर लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 219/ 2022 दर्ज किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान केस को समाप्त कर दिया.

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इस मामले में पुलिस ने लगातार उदासीन रवैया अपनाया, तब न्यायालय की सख्ती के बाद कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन दाखिल कर केस को समाप्त करने की बात कही गई थी, जिससे नाबालिग और उसका परिवार मुश्किल में आ गया था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के अनुसंंधान को खारि‍ज कर दि‍या. ऐसे में अब पीड़ि‍त परिवार को न्‍याय मिलने का रास्‍ता साफ हो गया है.लेकिन बिहार पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है.

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